दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। लीकर घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि मनीष सिसोदिया इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
- दिल्ली शराब घोटाला
- हाई कोर्ट से सिसोदिया को झटका
- जमानत याचिका खारिज
सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर: हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए गए हैंवो बेहद गंभीर हैं। इस मामले में उनका व्यवहार भी ठीक नहीं रहा है। यह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इनके 18 विभाग हैं पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 11 मई को इस मामले पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
सुनियोजित साजिश के तहत घोटाला
सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। लाभ मार्जिन को पांच से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का कोई उल्लेख नहीं है। इस बारे में कोई बहस नहीं है। ब्याज दर में वृद्धि का कारण फाइल में शामिल होना चाहिए। जांच एजेंसी ने कहा कि वे थोक विक्रेताओं को इतना मुनाफा क्यों दे रहे हैं? जिससे कि बदले में उन्हें भारी रिश्वत मिल सके।
सीबीआई ने 22 मार्च की रिपोर्ट का हवाला
वहीं सीबीआई ने 22 मार्च की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि अगर इसका मिलान बाबू की 20 मार्च की चैट से किया जाए तो यह साफ हो जाएगा कि दोनों के बीच सीधा संबंध है। एजेंसी ने कहा कि मसौदा नीति साउथ ग्रुप की इच्छा के अनुरूप तैयार की गई है।
सिसोदिया दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका
आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।