शिक्षा का अधिकार अधिनियम : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे 489 करोड़ रुपये निजी स्कूलों का ट्रांसफर
हरदा के खिरकिया में आज 29 सितम्बर को सीएम का कार्यक्रम
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत 20,652 अशासकीय विद्यालयों के बैंक खातों में 489 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करेंगे। यह राशि वर्ष 2023-24 में अध्ययनरत 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
कार्यक्रम के मुख्य बिंदु
20 हजार से अधिक अशासकीय विद्यालयों के खातों में सीधे राशि अंतरित होगी। 489 करोड़ रुपये की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण। यह प्रतिपूर्ति प्रदेश के वंचित वर्ग और कमजोर समूह के 8.45 लाख बच्चों के लिए।
कई विकास कार्यों की देंगे सौगात
मुख्यमंत्री इस दौरान विकास कार्यों का भूमि-पूजन व लोकार्पण करेंगे। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 25% सीटें नि:शुल्क आरक्षित। वर्तमान में प्रदेश में 8.50 लाख बच्चे इस प्रावधान के तहत पढ़ रहे हैं। 2011-12 से अब तक 19 लाख बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्य सरकार अब तक 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति कर चुकी है। यह कदम न केवल वंचित समूह के बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएगा बल्कि निजी विद्यालयों पर आर्थिक दबाव को भी कम करेगा। प्रकाश कुमार पांडेय





