satyendar jain jail video leak case; दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में खातिरदारी और मसाज का वीडियाे वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के साथ खुद जैन की भी खासी किरकिरी हो रही है। ऐसे में मंत्री जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जेल के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो मीडिया में लीक होने को लेकर याचिका दाखिल की थी। जैन ने लीक वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। हालांकि उनकी मांग नामंजूर कर दी गई । राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जैन ने दिल्ली हाई में दस्तक देने का फैसला किया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील का कहना है कि वे इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो लीक मामले में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि पिछले 24 घंटे में न तो सोशल मीडिया पर कुछ चला और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट की तरफ से अगर एक आदेश दे दिया जाए तो सब बंद हो जाएगा।
बिना दूसरा पक्ष सुने नहीं लगा सकते रोक
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के वकील की दलील पर कहा क्या आप चाहते हैं कि मीडिया हाउसेस को उन्हें सुने बिना ही रोक लगा दी जाए। इस पर सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि हम कोर्ट से मीडिया पर रोक लगाने का आदेश चाहते हैं ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। सत्येंद्र जैन के वकील ने मीडिया पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था।
एकतरफा आदेश जारी करने की शक्ति नहीं
सत्येंद्र जैन के वकील की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने कहा कि ये पावर हाईकोर्ट के पास ही है। स्पेशल जज ने ये भी कहा कि उनके पास इस तरह का एकतरफा आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। इसके बाद सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज से याचिका वापस लेने और इसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति देने की अपील की। सत्येंद्र जैन की लीगल टीम ने ये साफ किया है कि वे देर शाम तक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देंगे।
जेल में खाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई जारी
वहीं सत्येंद्र जैन को जेल में खाने से जुड़े मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जेल के अधिकारी रिपोर्ट्स के साथ कोर्ट पहुंचे हैं। सत्येंद्र जैन की ओर से वकील राहुल मेहरा ने दलीलें देते हुए कहा कि कोई नाश्ता नहीं कर सकता। इसे लेकर कोई नियम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जान को खतरा न होए धार्मिक उपवास की भी इजाजत है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बताती है कि कुछ तत्व मिसिंग हैं। इससे स्वास्थ्य प्रभावित न हो इसके लिए उन्होंने एक चार्ट दिया है। जिसमें फल और सब्जियों का दिन में दो बार सेव करने की सलाह दी गई है। कुछ वे उपलब्ध करा रहे थे और कुछ हम खरीद रहे थे। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में कहा कि 6 नवंबर के बाद से उन्होंने जेल प्रशासन फल और सब्जियों की सप्लाई रोक दी।