उत्तरप्रदेश की लखनऊ कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM कोर्ट ने राहुल पर यह जुर्माना लगातार पेशी से गायब रहने पर लगाया है। इसके साथ ही अगली पेशी पर 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
- सावरकर को कहा था अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला
- राहुल गांधी ने दिया था अकोला महाराष्ट्र में विवादित बयान
- एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर पर दिया था विवादित बयान
- राहुल ने सावरकर को बताया था अंग्रेजों का नौकर
- सावरकर को ‘पेंशन लेने वाला भी कहा था
दरअसल शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय का कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। राहुल ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर ही नहीं कहा बल्कि ‘पेंशन लेने वाला भी कहा था।
शिकायतकर्ता का कहना है यह बयान समाज में वैमनस्य के साथ घृणा फैलाने की मंशा से दिया था। इतना ही नहीं राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी वितरित किए गए थे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।
राहुल विदेशी नागरिक से मुलाकात में व्यस्त!
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने पेशी से छूट की अर्जी दायर की। इसमें उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व से तय थी। इसके साथ ही दूसरे आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के चलते वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। वह अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं। जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं किया जा गया है।कर रहे।
अदालत की ओर से दी कड़ी चेतावनी
हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए दो सौ रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके 14 अप्रैल को अगली पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी कोर्ट से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
राहुल गांधी के वकील यासीर अब्बासी और प्रियांशु अग्रवाल लखनऊ हाईकोर्ट से निकलकर बरेली पहुंचे। लखनऊ हाईकोर्ट के इन दोनों वकीलों ने बरेली में भी वकालतनामा पेश किया। साथ ही राहुल गांधी के आधार कार्ड का कॉपी भी जमा की।
बता दें पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान का है। जब राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण कर संपत्ति वितरण के संबंध में टिप्पणी की थी। ऐसे में अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने इस बयान से भावनाएं आहत होने का दावा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंकज पाठक ने अपने वकील अनिल द्विवेदी के माध्यम से जून 2024 में एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने 27 अगस्त को इस शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद पाठक ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
सुल्तानपुर में भी मानहानि का केस
सुल्तानपुर के MP—MLA विशेष कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है। राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह पर टिप्पणी की थी। सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया था। पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली थी। जुलाई में राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।…(प्रकाश कुमार पांडेय)