जानें आतिशी सरकार में क्यों लगा आतिशबाजी पर बैन…जारी किये सरकार ने ये आदेश
दिल्ली की जनता इन दिनों प्रदूषण से परेशान हैं। ऐसे में प्रदुषण नियंत्रण कमेटी की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की आतिशी सरकार की ओर से जारी किया गया यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण के साथ भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन ट्रेड और पटाखों को फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जरूरी आदेश सरकार की ओर से सोमवार को जारी कर दिए गए हैं।
दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर बैन
ऑनलाइन ट्रेड पर लगा पूरी तरह से प्रतिबंध
एक जनवरी 2025 तक लागू रहेगा आतिशी सरकार का आदेश
आतिशी सरकार ने लगाया आतिशबाजी के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31 (ए) के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। सरकार ने अधिनियम के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।
बैन को प्रभावी बनाने में सभी करें सहयोग
दिल्ली की आतिशी सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे गोपाल राय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है। जिसपर लिखा है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही सरकार ने 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन के साथ ही उनके भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया है। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के रहवासियों से इस मसले पर सरकार का सहयोग करने की अपील की है। जिससे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को बकाबू होने से रोका जा सके।
मंत्री गोपाल राय ने कहा सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं
दिल्ली की आम आमदी पार्टी प्रभारी और सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बहुत गंभीर है। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से 21 बिंदुओं पर फोकस किया है। जिसके आधार पर विंटर एक्शन प्लान पर को अमल में लाने की भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बेकाबू हो इससे पहले सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएं।