दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई। वे पिछले 156 दिनों से दिल्ली की जेल में बंद हैं। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना दिया है। जिसमें कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। बता दें इससे पहले उन्हें ईडी के मामले में जमानत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय से सीएम केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी अब जमानत मिल गई है। इससे अब 156 दिन बाद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
दिल्ली CM केजरीवाल को लेकर SC का अहम फैसला
- 156 बाद केजरीवाल की रिहाई का आदेश
जमानत के लिए क्या शर्तें होंगी
- दिल्ली के सीएम केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे
- जब तक जरुरी न हो वे किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे
- केजरीवाल ट्रायल को लेकर नहीं कर सकेंगे कोई सार्वजनिक टिप्पणी और नहीं देंगे बयान
- केजरीवाल नहीं कर सकेंगे किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत
- केजरीवाल की इस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक नहीं होगी पहुंच
- जरूरत पड़ने पर फिर से ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को होना होगा पेश
- जांच में सहयोग करने की भी दी गई नसीहत
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए केजरीवाल कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए केजरीवाल पर यह शर्तें लागू होंगी। यह वही शर्तें हैं जो ED के मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई थीं। यानी अब केजरीवाल जेल से बाहर तो आ जाऐंगे लेकिन बाहर आने के बाद भी केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही केजरवाल पर कार्यालय जाने पर भी पाबंदी लागू रहेगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में किसी भी प्रकार के बयान या टिप्पणी करने पर भी रोक लगा दी है।
156 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 156 दिन पहले 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के चलते उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत भी दी गई थी। इसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में ED ही नहीं CBI दोनों ही एजेंसी जांच कर रही हैं। केजरीवाल को ED के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
जमानत मिली पर करना होगा थोड़ा इंतजार
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा जा रहा है। जहां उन्हें बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार कर दिल्ली की तिहाड़ प्रशासन के पास भेजेगी। मतलब साफ है रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका मिल सकेगा।